अगर अवयस्क बच्चे वाहन चलाते पाये गये तो अभिभावक होंगे दण्डित

वाराणसी 9 जुलाई :सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गये निर्णय के क्रम में निदेशक यातायात एंव सड़क सुरक्षा उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशानुसार पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी व पुलिस उपायुक्त यातायात वाराणसी के निर्देशन में आज दिनांक 9 जुलाई को मैदागिन स्थित अग्रसेन कन्या इण्टर कालेज टाउन हाल वाराणसी के बच्चों को एक जागरुकता अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित कर 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क बच्चों को वाहन न चलाने व चेकिंग दौरान पकड़े जाने पर दण्डात्मक कार्यवाई के रूप में अभिभावक को होने वाली विधिक प्रक्रिया के विषय में बताते हुए यातायात पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के यातायात निरीक्षक कृष्ण प्रताप यादव उप निरीक्षक यातायात नारायण सिंह ने अपने- अपने विचार व्यक्त किए। यातायात नियमों के पालन करने हेतु तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाने व सड़क दुर्घटना होने पर एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने की सभी से अपील की गयी। तथा विद्यालय के आवागमन के समय लगने वाले यातायात जाम से निजात पाने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य व स्टाप से मिलकर चर्चा की गयी। अन्त में कालेज के प्रधानाचार्या डाक्टर संगीता बनर्जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सहयोग प्रदान करने के लिए कहा गया और बच्चों से यातायात नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।
सहयोग के रूप में यातायात कर्मी Tsi दिनेश पाण्डेय व राम मूरत राय उपस्थित रहे।।