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भ्रष्टाचार के मामले में अब सीधे केस दर्ज कर सकती है सीबीआई-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली8अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार के हर मामले में प्रारंभिक जांच करने के लिए न्यायिक निर्देश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा कि सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में विश्वसनीय जानकारी मिलने पर सीधे मुकदमे दर्ज कर सकती है। कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया था कि बिना प्राथमिक जांच के एफआईआर आरोपी के अधिकार का हनन है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम उठाते सीबीआई को केन्या से एक बच्चे को भारत वापस लाने का निर्देश दिया है, साथ ही पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामले में पिता को अवमानना नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल, इस मामले में अदालत को गुमराह करबच्चे की कस्टडी ले ली गई थी। स्ष्ट का यह फैसला एक दंपति के बीच 11 साल के लड़के को लेकर कस्टडी की लड़ाई के संबंध में आया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि बच्चे के पिता ने धोखाधड़ी से गुमराह करके बच्चे की कस्टडी प्राप्त की थी और केन्या ले गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिता को अवमानना का नोटिस भी दिया है।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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