संकट मोचन महंत के घर से करोड़ों की चोरी मामले में पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त की जमानत मंजूर

वाराणसी 16 जून :पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित चैनपुर, भभुआ (बिहार निवासी आरोपित जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर गोपाल जी कुशवाहा ने रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जंगल में कुछ लुटेरे बैठे है और उनके पास लूट का माल भी मौजूद है। सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कुछ लोग वहां बैठे थे। पुलिस को देखते ही वे लोग पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से फायर करने लगे। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिससे एक बदमाश घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मौके से छह लोगों को धरदबोचा। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में अपना नाम राकेश दूबे, विक्की तिवारी, जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल निवासी चैनपुर, बिहार एवं शनि कुमार मद्धेशिया निवासी देवरिया, अतुल शुक्ला निवासी मऊ, दिलीप चौबे उर्फ बंसी निवासी लंका बताया। तलाशी में उनके पास ने पीली धातु व सफेद धातु के आभूषण और बर्तन के साथ ही 117960/- रुपए बरामद हुए। उनके कब्जे से पुलिस ने तमंचा और कारतूस, 6 मोबाइल भी बरामद किया। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया।