एक झलक
अतीक अहमद के करीबी को अग्रिम जमानत की मिली मंजूर

3सितम्बर2021
हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी असाद की करौली थाने के एक मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने असद की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिया एडवोकेट शादाब अली ने कोर्ट को बताया था कि पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी कहे जाने वाले 4 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ वरिष्ठ उप निरीक्षक कौशलेंद्र बहादुर सिंह द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित व सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया है जिसमें कहा गया कि जांच में पाया गया ैनुद्दीन पानी की टंकी के पास स्थित एक जमीन पर असद के द्वारा अपने चार पांच साथियों के साथ पहुंच कर एक व्यक्ति को गोली मारने की धमकी दी। कोर्ट के द्वारा याची को 50 हजार के निजी मुचलके पर एवं इतनी ही धनराशि के दो जमानत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।