जेल की रोटियों से सुशील का नहीं भर रहा पेट, कोर्ट ने दिया यह दो टूक जबाव

नईदिल्ली10जून2021:पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में हत्या के आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान सुशील कुमार की स्पेशल डाइट वाली अर्जी खारिज कर दी।
दरअसल सुशील कुमार ने रोहिणी की अदालत में जेल के अंदर विशेष भोजन और प्रोटीन युक्त आहार और कसरत करने के लिए सामान दिए जाने की मांग की थी, इसके लिए सुशील कुमार ने अपने पहलवान होने का हवाला दिया था। याचिका को खारिज करते हुए मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने कहा, कथित विशेष भोजन और पूरक आहार आरोपी की केवल इच्छाएं हैं और किसी भी तरह से ये आवश्यक जरूरतें नहीं हैं। अदालत ने कहा कि दिल्ली जेल कानून, 2018 के तहत आरोपियों की जरूरतों का जेलों में ख्याल रखा जाता है।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि सुशील कुमार किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं कि विशेष भोजन की जरूरत है।ना ही सुशील कुमार ने यह ब्योरा दिया वो आगे किन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हैं ऐसे में सुशील कुमार को विशेष सुविधाएं देना, अन्य कैदियों के साथ भेद भाव जैसा होगा