एक झलक
बाबा रामदेव को मिला अदालत ने थमाया नोटिस, 3 जून को पेश होने के निर्देश
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दिल्ली 22 मई :योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और अदालत ने दोनों को 3 जून को पेश होने के लिए नोटिस थमा दिया। यह मामला अंग्रेजी और मलयालम समाचार पत्रों में भ्रामक विज्ञापन देने से संबंधित है। इस मामले में 3 जून को कोझिकोड में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने पेश होने के लिए कहा है।
इसी साल अप्रैल महीने में कोझिकोड के सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय में तैनात ड्रग्स इंस्पेक्टर के द्वारा अदालत में ड्रग्स और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 10, धारा 3(बी) और 3(डी), 7(ए) के तहत मामला दर्ज कराया गया था। हाल ही में हरिद्वार की एक अदालत नेरी रामदेव और बालकृष्ण को हाजिर होने में विफल रहने के बाद समन जारी किया था।