सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के खिलाफ एनबीडब्ल्यू
वाराणसी2अगस्त:घोषी सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह आदेश सोमवार को कैंट पुलिस की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।
प्रकरण के मुताबिक सांसद अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता एक जालसाज महिला है। सांसद पर मुकदमा दर्ज कराने के समय उसने अपनी हाईस्कूल का अंक पत्र दाखिल की थी, जिसमे उसकी जन्मतिथि 10 जून 1997 थी। वहीं पूर्व में भी उसने यूपी कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष अमृतेश सिंह सब्बल के ऊपर वर्ष 2015 में छेड़खानी व धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमे उसने दाखिल अपने हाई स्कूल के अंकपत्रमें अपनी जन्मतिथि 10 मार्च 1997 दर्शायी है। ऐसे में स्पष्ट है कि केवल धन ऐंठने के लिए फर्ज़ी दस्तवेजों के आधार पर पीड़िता लोगों के खिलाफ फर्ज़ी मुकदमा दर्ज कराती हैं। इस मामले में कैंट पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के खिलाफ 23 नवंबर 2020 को धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन इस मामले में कोई कारवाई पुलिस द्वारा नहीं करने पर सांसद के अधिवक्ता ने कोर्ट में थाने से प्रगति आख्या तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इसकी जानकारी मिलने पर आनन-फानन में कैंट पुलिस सोमवार को कोर्ट पहुंची और प्रार्थना पत्र देकर पीड़िता के खिलाफ गैर जमानती वारंट प्राप्त किया।