होटल कम्फर्ट इन” कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 07 दिनों के लिये सील
वाराणसी5जून जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा कोविड-19 के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने हेतु कतिपय प्रबन्ध लगाते हुए आवश्यक प्रोटोकाल का अनुपालन किये जाने से सम्बन्धित निर्देश निर्गत किये जाने के आदेश के बावजूद होटल कम्फर्ट इन, कैण्टोमेण्ट में कतिपय व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के पार्टी आयोजित किये जाने तथा कोविड-19 के आवश्यक प्रोटोकाल का उलंघन करने पर उक्त होटल के विरुद्ध थाना कैण्ट में धारा-269, 270, 271 एवं महामारी अधिनियम 1997 की धारा-3 में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने उक्त होटल में बिना अनुमति पार्टी आयोजित करने, जनपद वाराणसी हेतु राज्य सरकार के द्वारा कोविड महामारी के दृष्टिगत प्रतिबन्धों का जानबूझ कर उल्लंघन करने, स्थानीय स्तर पर कोविड महामारी के प्रतिबन्ध आदेशों का उल्लंघन करने, होटल में रात्रि में प्रतिबन्धित समय में एक ही समय में बहुत से गेस्ट एक कमरे में इकट्ठे कर उनकी जान को जोखिम में डालने, होटल के स्टाफ की प्रतिबन्धित रात्रि के समय में बाहरी गेस्ट इकट्ठे कर उनकी जान को जोखिम में डालने, गेस्ट के कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाईजेशन की गाईड लाईन का पालन कराने की जिम्मेदारी होटल का होने के बावजूद उसका पालन न करके गेस्ट व स्टाफ की जान को जोखिम में डाले जाने को प्रथम दृष्टया उलंघन के दृष्टिगत नोटिस जारी कर 07 दिन में कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यो न होटल के पंजीयन को निरस्त करते हुए परिसर में होटल चलाने से प्रतिबन्धित कर दिया जाए। उन्होंने नोटिस अवधि के 07 दिन के लिए भविष्य में राज्य एवं प्रशासन के प्रतिबन्धात्मक आदेशो का उलंघन न हो सके इस हेतु होटल कम्फर्ट इन, कैण्टोमेण्ट, थाना-कैण्ट के सम्पूर्ण परिसर को 05 से 12 जून तक सील और समस्त व्यवसाय से प्रतिबन्धित करने के लिये आदेश दिया है।