दीपावली का बड़ा तोहफा: यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर किया 63%, 1 जुलाई 2026 से होगा लागू

लखनऊ07नवंबर :उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। शासन द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की स्वीकृति दे दी गई है।
खबर के प्रमुख बिंदु:
महंगाई भत्ते की नई दर (63%):
01 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते (DA) की दर को संशोधित कर 63 प्रतिशत कर दिया गया है।
कब और कैसे मिलेगा लाभ?
नवंबर 2026 के वेतन के साथ नकद भुगतान: 01 जुलाई 2026 से देय बढ़ी हुई दर का भुगतान माह नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ नकद किया जाएगा।
एरियर (अक्टूबर तक का बकाया) का समायोजन:
01 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवशेष (एरियर) राशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि (GPF/PF) खाते में जमा किया जाएगा।
यह जमा राशि 01 नवंबर 2027 तक खाते में रहेगी और उससे पहले निकाली नहीं जा सकेगी (अंतिम प्रत्याहरण की स्थिति को छोड़कर)।
GPF के गैर-सदस्यों के लिए यह राशि PPF में जमा होगी या NSC (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट) के रूप में दी जाएगी।
NPS (नेशनल पेंशन योजना) कर्मचारियों के लिए व्यवस्था:
एरियर की राशि का 10% कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में और राज्य सरकार द्वारा 14% अंशदान टियर-1 खाते में जमा किया जाएगा।
शेष 90% धनराशि PPF या NSC (अथवा प्रमाण पत्र न मिलने पर नकद) के रूप में मिलेगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरी राशि का नकद भुगतान:
ऐसे कर्मचारी जो 01 जुलाई 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं या अगले 06 महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें बकाये (एरियर) की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ?
यह आदेश राज्य के समस्त पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों और यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों पर लागू होगा।
यह शासनादेश प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वारा 07 नवंबर 2026 को जारी किया गया है।






